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किसान भाई 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करा लें प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के लिए, तभी मिलेगा लाभ

Pradhan Mantri Kharif Fasal Bima Yojana :- प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के लाभ लेने वाले किसानों के लिए केंद्र सरकार एक और मौका दे रही हैं अब खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 कर दी गई हैं| जो भी प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे सभी जल्द से जल्द 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं| वे ऋणी किसान जो बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं, वे अपनी बैंक शाखा को अंतिम तिथि से पहले लिखित रूप में 7 दिन पूर्व सूचित करें| जो भी भारतीय किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वे सभी गैर ऋणी किसान सीएससी, बैंक, एजेंट या बीमा पोर्टल पर स्वयं फसल बीमा कर सकते हैं|हमने यहाँ आपके सुविधा के लिए pmfby.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आप सभी के साथ शेयर की हैं|

जैसा की आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के माध्यम से बेमौसम बारिश या अत्यधिक वर्षा के कारण फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है| मौसम में अचानक बदलाव या मानसून के दौरान, कई किसानों की गाढ़ी कमाई एक पल में बर्बाद हो जाती है| किसानों की इसी समस्या को देखते हुए, भारत सरकार ने इस प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया|

भारत केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी का कहना हैं की इस प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के अंतर्गत ओले पड़ना, जमीन धसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग से नुकसान पर खेतवार नुकसान का आंकलन कर भुगतान किया जाता है| जो भी किसान इस योजना के लिए पंजीकृत होंगे, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा|

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना PMFBY

केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं में फसलों को नुकसान होने की स्थिति में सभी किसानों को मुआवजा देने के लिए वर्ष 2016 मे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ की शुरुआत की हैं| प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के तहत सभी किसानों को बुआई के दस दिन के अन्दर, PMFBY के लाभ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा| सरकार निचे दिये कुछ कारणों की वजह से सभी किसानों को फसल बिमा का लाभ देती हैं|

  • फसल बीमा राशि का लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो गई हो|
  • बुआई और कटाई के बीच खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और कीटों की भरपाई करनी होती है|
  • स्थायी फसलें स्थानीय आपदाओं, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली से नुकसान की भरपाई करती हैं|
  • फसल कटाई के बाद, बीमा कंपनी व्यक्तिगत आधार पर चक्रवात, ओलावृष्टि और तूफान से हुए नुकसान के कारण अगले 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी|
  • प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण, यदि फसल की बुआई नहीं की जाती है, तो लाभ होगा|

किन किन जोखिमों पर मिलता हैं किसानो को लाभ

प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना का लाभ देने के लिए निश्चित जोखिमों के सही होने पर ही पंजीकृत किसानो को इस योजना का लाभ दिया जाता हैं| निचे आप सरकार द्वारा जारी किये गये जोखिमों के तहत मिलने वाले भुगतान की लिस्ट देख सकते हैं|

  • योजना के अंतर्गत स्थानिय आपदा जैसे ओला पड़ना, जमीन धसना, जल भराव, बादल फटना, और प्राकृतिक आग से नुकसान होने पर सभी नुकसान का आंकलन करने के बाद भुगतान किया जाता हैं|
  • निष्फल बुआई, खडी फसल नुकसान तथा फसल कटाई के बाद 14 दिन तक चक्रवात, बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी भुगतान का प्रावधान किया गया हैं|
  • बीमित फसल की ख़राब मौसम के कारण बुआई / रोपाई न कर पाने पर भी बिमा मूल्य राशी का 25 फीसदी अतिशिर्घ बिमा दावा भुगतान करने का प्रावधान दिया गया हैं|
  • किसानों को अंतिम दावों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर निर्धारित उपज आकंड़ों पर की जाती हैं|

कितना देना पड़ता है प्रीमियम

प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के तहत खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देना पड़ता है| प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमा कवर भी प्रदान करती है| इसमें किसानों को 5% प्रीमियम देना होता है|

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • किसान की एक फोटो
  • आईडी कार्ड
  • एड्रेस प्रूफ
  • खेत का खसरा नंबर
  • खेत में फसल का सबूत

प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

जो भी देश के इच्छुक लाभार्थी किसान इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, निचे दिये गये स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं :-

  • सबसे पहले PMFBY के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें|
  • इसके होम पेज पर “Farmers Corners” के टैब पर क्लिक करें|
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, आपको “लॉग इन फॉर फार्मर” के लिंक “रजिस्टर बटन” पर क्लिक करना हैं|
  • यहाँ आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा|
  • अब आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म मे पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी|
  • अपने बारे मे सभी जानकारी भरने के बाद, क्रिएट यूजर के बटन पर क्लिक कर देना हैं|
  • आपका इस PMFBY योजना के तहत रजिस्टर हो चुके हैं|
  • अब वापस जाकर लॉग इन कर लेना, और वहां से एप्लीकेशन फ्रॉम के लिंक पर क्लिक करना है|
  • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद , सबमिट बटन पर क्लिक कर दें|
  • फॉर्म स्वीकार हो जाने के बाद इस योजना के तहत किये जा रहे भुगतान का लाभ आपके बैंक खाते मे भेज दिया जाएगा|

PMFBY के ऑनलाइन आवेदन की स्तिथि की जाँच कैसे करें ?

यदि आप फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तो आप अपने आवेदन की स्तिथि की भी जाँच कर सकते हैं, आवेदन की स्तिथि की जाँच करने के लिए निचे दिये गये स्टेप्स फॉलो करें :-

  • सबसे पहले PMFBY के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें|
  • इसके होम पेज पर “Application Status” के टैब पर क्लिक करें|
  • इस टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा|
  • वहां आपको अपना “रिसीप्ट नंबर और कप्त्चा कोड” भरना हैं|
  • दोनों चीजे भरकर चेक स्टेटस बटन पर क्लिक कर दें|
  • आपके सामने आपके आवेदन की स्तिथि शो हो जायेगी|

संपर्क करें

किसान बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर 18002005142 या 1800120909090 पर संपर्क कर सकते हैं या दावे के लिए बीमा कंपनी और कृषि विभाग के विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं| इसके लिए 72 घंटे का समय निर्धारित है|

इस प्रकार आप सभी प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|यहाँ हमने फसल बिमा योजना की पुरी जानकारी उपलब्ध कराई हैं|हमें उम्मीद हैं, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी| यदि आपको अभी फसल बिमा योजना के सम्बन्ध मे कोई जानकारी चाहिये तो आप अपना सवाल निचे कमेंट बॉक्स मे पूछ सकते हैं|

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