Uttar Pradesh Vivah Hetu Anudan :- उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों की शादी के लिए “उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना” की शुरुआत की हैं| इस योजना के अंतर्गत उन सभी गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा| तो यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना के बारे मे हर जानकारी पता होना चाहिये| इसलिए हमने इस पोस्ट मे आप सभी के लिए “विवाह हेतु अनुदान” के बारे मे पुरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं|
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई हैं| इस योजना का संचालना प्रदेश सरकार द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा हैं| आपको बता दें इस उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन किये जाने वाले पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की आयु शादी के समय 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए| और इस योजना के लिए एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियों हेतु अनुदान स्वीकार किया जाएगा|
अगर आप भी इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पोस्ट मे आप सभी के लिए सारी जानकारी उपलब्ध हैं| उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक ऑफिसियल पोर्टल @shadianudan.upsdc.gov.in की शुरुआत की हैं, इस ऑफिसियल पोर्टल के माध्यम से आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता आदि की पुरी जानकारी यहाँ शेयर की गई है|
उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना
उत्तर प्रदेश के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर हैं और पैसे ना होने के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते| इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने “उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना” की शुरुआत की हैं| इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग ,अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों को शादी करने के लिए सहायता राशी प्रदान की जायेगी|
उत्तर प्रदेश के जो भी लाभार्थी शादी के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है उनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए| यानी की ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगो की वार्षिक आय इस योजना के तहत 46080 रूपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लोगो की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए| अब जो भी लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र हैं वे सभी इसके ऑफिसियल पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना ओवरव्यू
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना |
शुरू किया गया | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
सहायता धनराशि | 51,000 रूपये |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की कन्याये |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://shadianudan.upsdc.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के अंतर्गत लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता धनराशी सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट मे ट्रान्सफर कर दी जाती हैं| इसलिए आवेदन करते वक्त आपको बैंक अकाउंट की जरुरत पड़ेगी| सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशी आवेदन तभी निकल सकते हैं जब आपके बेटी की शादी हो|
इस यूपी विवाह हेतु अनुदान योजना के तहत आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है| और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को अनुदान के साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी|
यूपी विवाह अनुदान योजना 2022 का लाभ
- इस योजना का लाभ गरीब परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जाएगा।
- विवाह अनुदान योजना के तहत, राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्गों के अन्य परिवारों से संबंधित लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है|
- इस योजना के माध्यम से, लड़कियों को लेकर लोगो की नकारात्मक सोच को बदलना हैं|
- इस योजना के तहत, यदि आप अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
यूपी विवाह अनुदान योजना की पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिये|
- अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अल्पसंख्यक ,पिछड़ा वर्ग ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य आदि वर्ग के लोग पात्र होंगे|
- ग्रामीण क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 46080 रूपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होनी चाहिए|
- लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए|
- इस यूपी विवाह हेतु अनुदान योजना के तहत आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है|
उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
उत्तर प्रदेश के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा| आवेदन करने के लिए निचे दिये गये स्टेप्स को फॉलो करें :-
- सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ऑफिसियल पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर विजिट करें|
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदन करने का होम पेज खुल जाएगा|
- इसके होम पेज पर आपको नया पंजीकरण का विकल्प दिखाई देना इस विकल्प के नीचे आपको अपनी जाति के अनुसार नीचे दिए गए विकल्प में से एक विकल्प को चुनना होगा|
- अपने आप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामनेइ एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा|
- इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम ,आवेदक का आधार नंबर ,बेटी की शादी की तिथि आदि भरना होगा|
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको जमा करे के बटन पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले|
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन | यहाँ क्लिक करें |
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन | यहाँ क्लिक करें |
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
इस प्रकार आप सभी उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं| यहाँ इस पोस्ट मे हमने इस योजना से जुडी पुरी जानकारी देने की कोशिस की हैं| यदि आपको अभी भी इस योजना के सम्बन्ध मे कोई सवाल मन मे हो| तो आप उसे निचे कमेंट सेक्शन मे पूछ सकते हैं|