Pradhan Mantri Awas Yojana Online Form :- केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के गरीब वर्ग के लोग स्वयं का का घर बना सकते हैं| इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लोगों को घर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लोन प्रदान किया जाता हैं| आप सभी को पता होगा की केंद्र सरकार इस योजना में घर बनाने वालों को ढाई लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है| आज के इस पोस्ट मे हमने आप सभी के साथ इस योजना के तहत मांगी गई दस्तावेजों के बारे मे जानकारी प्रदान की हैं|
यदि देश का कोई भी आदमी इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता हैं तो सभी लाभार्थिओं का नाम शासन स्तर पर तय किया जाता है| सभी प्रकार के सत्यापन के बाद अंतिम सूची को प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है| इस वेबसाइट पर जानकारी अपलोड होने का मतलब है कि आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, मान्य हो चुका है और अब आपकी सब्सिडी आने वाली है|
आपका आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद आप सभी को इस योजना के तहत दिए जा रहे सब्सिडी की राशि 2 लाख 60 हजार रुपए का भुगतान अलग-अलग श्रेणियों में किया जाएगा| लेकिन इससे पहले आपको यह जान लेना बहुत जरुरी है की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी, हम यहाँ इसकी पुरी जानकारी प्रदान की हैं|
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प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दिया जाता हैं| इस योजना के तहत तिन श्रेणियों मे लोन और सब्सिडी प्रदान की जाती हैं| ये तीन इंकम ग्रुप मध्यम आय समूह MIG, निम्न आय समूह LIG और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS श्रेणी के तहत विभाजित किए गए हैं|
सब्सिडी की एडवांस राशि क्रमश: 2 लाख 35 हज़ार 69 रुपए और MIG 1, MIG 2 कैटेगरी के लिए 2 लाख 30 हजार 156 रुपए है| जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक है, उन्हें 6 लाख रुपए का लोन एवं 2 लाख 67 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है|
ये सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, लाइट इंकम ग्रुप और मीडियम इंकम ग्रुप वाले लोग शामिल हैं| जो भी आवेदक PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे इन इंकम ग्रुप्स की पात्रता पूरी करना जरूरी है|
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हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा यह प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2017 मे शुरू किया गया था| इसका मुख्य आकर्षण इससे मिलने वाली सब्सिडी है| इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश के 26 राज्यों के 2 हजार 508 शहरों को योजना के दायरे में लाकर लाभ प्रदान करना है|
इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है| अब इससे जुडी अच्छी बात यह हैं की सरकार ने इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को आगामी 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है|
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ID प्रूफ के प्रकार
आय का प्रमाण एवं यहां बताए गए सभी दस्तावेज :
संपत्ति के कागजात, नीचे दिये गये सभी दस्तावेज :
स्टैंप पेपर पर किराये का अनुबंध
आय का प्रमाण, नीचे दिये गये दस्तावेज :
अन्य दस्तावेज, नीचे दिये गये सभी दस्तावेज :
संपत्ति के कागजात, नीचे दिये गये दस्तावेज :
इस योजना के काम से संबंधित किसी भी सुझाव या समस्या के लिए, आप संपर्क कर सकते हैं
PMAYG तकनीकी हेल्पलाइन नंबर
टोल फ्री नंबर: 1800-11-6446
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