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Bank Alert: अगर बैंक से ज्यादा पैसे निकाले तो लगेगा टैक्स, जानिए पूरी जानकारी

Bank will Charge TDS on Cash: नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ निकल के ये आ रही है की अब आपके काश निकासी पर टीडीएस लग सकता है और इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को जरुर होनी चाहिए. जी हाँ, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं, तो फिर ये अलर्ट आपके लिए है. बैंक ने अपने कस्टमर से कहा है की यदि वे एक साल में बीस लाख से ज्यादा की निकासी करते हैं तो उन्हें टैक्स भरना पड़ सकता है. तो इस टैक्स से आप किस प्रकार बच सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं.

बैंक काटेगा टीडीएस

अब जो भी ग्राहक अपने बैंक से एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी खाते से कैश के जरिए करेंगे तो उनके ऊपर टैक्स कटेगा. इसके क्या नियम है हम निचे बता रहे हैं. बैंक ने अपने ग्राहकों को इस टैक्स से बचने के तरीके भी बताये हैं.

तो इस टैक्स से आप किस प्रकार बच सकते हैं उसके बारे में निचे बताया जा रहा है…

  • बैंक ने कहा कि यदि आप पैन कार्ड की डिटेल्स देते हैं तो कम टैक्स लगेगा.
  • अगर ग्राहक के पास पैन नहीं है तो फिर ज्यादा टैक्स कटेगा.
  • टैक्स कटने के बाद यदि आप इसे वापस चाहते हैं तो ग्राहकों को अपने आईटीआर की डिटेल्स भी बैंक को देनी होगी.

तो यदि आपने तीन साल से नहीं फाइल किया आईटीआर तो आपको एक जुलाई से टैक्स लग सकता हैं. यहाँ पर कुछ नियम हैं जो आपको समझना होगा.

  • 20 लाख रुपये तक नकद निकासी पर टैक्स नहीं लगेगा. यदि आप इससे ज्यादा एक साल में नकद निकासी करते हैं तब आपको टैक्स लग सकता है.
  • 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपये से कम की नकद निकासी पर 2 फीसदी ब्याज लगेगा (अगर पैन कार्ड होगा). पैन कार्ड न होने की दशा में 20 फीसदी टैक्स लगेगा.
  • एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर पैन कार्ड होने पर 5 फीसदी टीडीएस कटेगा. वहीं पैन कार्ड न होने पर 20 फीसदी टीडीएस कटेगा. 
  • हालांकि जिन ग्राहकों ने तीन साल का आईटीआर जमा कर रखा है उन पर 2 फीसदी टीडीएस ही लगेगा. 

तो इस प्रकार कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा तभी आप टैक्स से बच सकते हैं. ये आपके लिए जानना काफी जरुरी था की आप पर कब टैक्स लग सकता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं.

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