One Nation, One Agri Market: नमस्कार दोस्तों, आखिरकार किसानों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है. केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मजबूती प्रदान करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जी हाँ, अब किसान अपने अनाज को कहीं भी बेचने की आजादी रखते हैं. अब सभी किसान अपने दाम पर आनाज बेच कर आमिर बन सकते हैं. केंद्र सरकार ने मंडियों और इंस्पेक्टर राज को हटाने वाले कानून को लागू कर दिया है. यहाँ सभी किसान भाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है.
‘वन नेशन, वन एग्री मार्केट’ कानून
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अधिसूचित एपीएमसी मंडियों के बाहर बाधा मुक्त व्यापार की अनुमति देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दीआपको बता दें की भारत के किसान के लिए वन नेशन, वन एग्री मार्केट’ (One Nation – One Agri Market) लागू कर दिया गया है. एक सभी किसानों के लिए काफी ख़ुशी की बात है. आपको बता दें की कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 (The Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance), राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर किए गए कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर कर लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है.
मंत्रिमंडल के इस फैसले का किसान भाई समर्थन कर रहे हैं और वे काफी खुश हैं क्योंकि अब वे अपने अनाज को कहीं भी बेच सकते हैं. पैन कार्ड वाले किसी भी किसान से लेकर कंपनियां, प्रोसेसर और एफपीओ अधिसूचित मंडियों के परिसर के बाहर बेच सकते हैं. खरीदारों को तुरंत या तीन दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना होगा और माल की डिलीवरी के बाद एक रसीद प्रदान करनी होगी.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी. इस कदम के साथ अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज, और आलू जैसी वस्तुओं को निष्क्रिय होने की संभावना है, क्योंकि प्रोसेसर या व्यापारियों के लिए कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी.
किसान अब कृषि उत्पादक बाजार समिति (APMC) के चंगुल से मुक्त हैं, और अब वे अपनी उपज कहीं भी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेच सकते हैं जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ होगा.