Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana in Hindi:- नमस्कार दोस्तों, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के द्वारा यह परिवहन योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए शुरू कि गई है| इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार बिहार निवासी को वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करेगी| जिससे लोगो को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप मे मदद कि जायेगी| इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे वह अपना खुद का रोजगार शुरू कर पाए| निचे इस MGPY 2020 योजना के बारे मे पुरी जानकारी प्रदान की गई है, आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है| इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म http://164.100.37.26/MMGPY/Account/Login.aspx से भरा जाना है.
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को अनुदान की राशी वाहन के मूल्य मे 50% तक की सब्सिडी दी जायेगी| इस योजना से लाभार्थी 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| आपको बता दें, यह योजना सिर्फ बिहार के निवासी जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग मे आते हैं वही नागरिक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है|
Latest Update: ग्राम परिवहन योजना के 5वें चरण का आवेदन शुरू
इस आर्टिकल मे आप सभी को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे, दस्तावेज़ ,पात्रता आदि के बारे मे जानकारी दी गई है|यहाँ आवेदन करने के लिए एक डायरेक्ट लिंक शेयर की गई है जिसका उपयोग करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है| MGPY 2020 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टेप वाई स्टेप मेथड भी शेयर किया गया है|
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार सरकार परिवहन निगम (Transport Department, Govt. Of Bihar) के द्वारा शुरू की गई है| इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों को खरीद सकते है| वाहन खरीदने मे आपकी मदद बिहार राज्य सरकार 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी| बिहार राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह बिहार परिवहन निगम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है| इस योजना के तहत आवदेन करने वाले आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए|
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Overview
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना |
योजना का लांच | सन 2018 में |
योजना की शुरुआत | बिहार मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
योजना के लाभार्थी | बिहार के ग्रामीण निम्न जाति के लोग |
योजना में कुल बजट | 421 करोड़ रूपये |
संबंधित विभाग | राज्य का मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम |
अधिकारिक वेबसाइट | http://transport.bih.nic.in/ |
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों को अपना व्यापार के लिए खुद का वाहन कि आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब होने के कारन बहुत से लोग वाहन नहीं खरीद नहीं पाते| ऐसे मे इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 को शुरू किया है| इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण लोगो को 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है|
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण करके और आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 के दिशानिर्देश
- बिहार राज्य के लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल कर उन्हें सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है|
- सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 5 यानि कुल 42,025 ऐसे युवाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है|
- योजना में लाभार्थियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 4 पहिया या 3 पहिया नया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का लाभ राज्य के 21 वर्ष से कम आयु के लोग नहीं उठा सकते है|
- प्रत्येक पंचायत के 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जायेगा|
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास अपनी शेक्षित योग्यता होनी चाहिए
- लाभार्थी को सरकारी सेवा नियोजित नहीं होना चाहिए और पहले से ही कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए|
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2020 के अनुसार (पात्रता)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें?
यदि आप भी इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है, तो निचे दिये गये लिंक और बताये गये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:-
- सबसे पहले परिवहन विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करे.
- http://transport.bih.nic.in/
- इसके होम पेज पर “MGPY 2020 Apply Online” के लिंक पर क्लिक करें.
- इस link पर click करते ही आप इसके Log.in पेज पर चले जाओगे.
- इसके बाद फॉर्म के नीचे Register if you don ‘t have an account पर क्लिक करना होगा|
- आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा, जिसमे पूछे गई जानकारी भर दें.
- रजिस्टर हो जाने के बाद, वापस से Log.in पेज पर चले आये.
- अपने यूजरनाम और पासवर्ड की मदद से Log.in कर लें.
- इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा.
- और फिर फॉर्म एक्सेप्ट हो जाने के बाद, इस योजना के लिए लाभ उठा सकते है.
इस तरह आप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है| हमने यहाँ इस पोस्ट मे आप सभी को इस योजना के बारे मे पुरी जानकारी देने की कोशिश की है| यदि अभी भी आपको इस योजना और इसके रजिस्ट्रेशन से जूरी सवाल मन मे आ रहें हैं तो उसे निचे दिये कमेंट सेक्शन मे पूछ सकते है|