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PM Awas Yojana : सभी लाभार्थी योजना की दूसरी और तीसरी क़िस्त लेने के बाद यह काम जरुर करें, नहीं तो हो सकती है कारवाई

Pradhan Mantri Awas Yojana :- नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के करोडो लोगों को केंद्र सरकार की इस “प्रधानमंत्री आवास योजना” का लाभ मिल चुका हैं| जो लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे झोपड़ियों मे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना वरदान सावित हो रही हैं| ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है वे अपना खुद का घर का सपना पूरा नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को ही इस योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं| इस प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य मकसद गरीब देशवासियों को अपना स्वयं का घर दिलाना हैं|

अभी तक जितने भी लाभार्थी इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अब एक जाँच प्रक्रिया से गुजरना होगा| केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस जाँच प्रक्रिया मे यह पता लगाया गया हैं की जिन लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा हैं, वे सरकार द्वारा दिए जा रहे पैसे का सही जगह उपयोग कर रहे हैं या नहीं| सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कई ऐसे भी लोग है जो इस योजना का गलत फायदा उठाकर पैसा ले लेते है और उसका उपयोग दूसरी जगह करते है|

केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान के लिए ही यह जाँच प्रक्रिया शुरू कि है, सरकार का कहना है कि कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत की दूसरी एवं तीसरी क़िस्त ले लेते है, लेकिन आगे अपने घर का काम नहीं करवाते है और उस पैसे को कहीं और लगा देते हैं| ऐसे लोगों के लिए ऊपर क़ानूनी करवाई की जाएगी, और उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा| आइए जानते हैं इस बारे मे केंद्र सरकार ने कौन कौन सी बाते कहीं हैं|

ये भी देखें :- प्रधानमंत्री आवास योजना | देश के हर नागरिक के पास होगा, जानिए कैसे उठा सकते है लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरुरतमंदों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को सरकार द्वारा उन्हें पक्का मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है| इसके अलावा सरकार पुराने घर को मरम्मत करने के लिए भी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि जरूरतमंदों को प्रदान करती है| इस लाभकारी योजना के माध्यम से कई लोगों का खुद का पक्का मकान का सपना पूरा हो रहा है| यदि आप भी इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो आवेदन करके घर बनाने के लिए पैसे प्राप्त कर सकते हैं|

सरकार समतल क्षेत्र में गरीब वर्ग के लोगों को पक्का मकान बनवाने के लिए 1 लाख़ 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को सरकार 1 लाख़ 30 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है| इसके साथ ही योजना का मुख्य आकर्षण इससे मिलने वाली सब्सिडी यानि कि पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है| यह सब्सिडी की राशि 2 लाख 60 हजार रुपए है|

ये भी देखें :- PM ग्रामीण आवास योजना लिस्ट | आपको घर मिलेगा या नहीं, यहाँ से करें चेक

प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी एवं तीसरी क़िस्त की जांच

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, डूंगा विभाग और कार्य संगठन SBNG ने ऐसे स्थलों की जांच की जिन्हें योजना के तहत दूसरी और तीसरी किस्त मिली है| इस जांच के अनुसार, जिओ टैगिंग के तहत काम करने वाले संगठन ने बताया है कि सर्वेक्षण के बाद, यह पाया गया है कि कई लाभार्थी हैं जिन्होंने पैसे मिलने के बाद भी अपनी छत का निर्माण नहीं किया है और कई ऐसे घर हैं जो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं|

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, दूसरी और तीसरी किस्तें वर्ष 2020 में जनवरी और फरवरी के महीनों के दौरान 1850 लाभार्थियों के खाते में ट्रान्सफर कर दी गई थीं| पहली किस्त को लाभार्थियों के खाते में ट्रान्सफर करने के बाद, सरकार ने जियो टैगिंग के साथ-साथ जांच करवाई तब जाकर उन्हें अगली किस्त जारी की गई| इस जांच से पता चला कि लगभग 533 लाभार्थियों ने अपने भवनों का निर्माण नहीं किया है और वित्तीय सहायता की राशि का सही उपयोग नहीं किया गया है|

ये भी देखें :- PM आवास योजना (शहरी/ग्रामीण) फॉर्म में ये गलती की तो नहीं मिलेगा योजना का सब्सिडी

सरकार ने अधिकारियों के साथ यह जांच की ताकि जमीनी स्तर पर यह पता चल सके कि यह योजना कैसे काम कर रही है| कई लाभार्थी ने इस योजना द्वारा प्राप्त धन का अच्छा उपयोग किया है, लेकिन समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो हर जगह भ्रष्टाचार फैलाते हैं| योजना के तहत, वे झूठे दस्तावेज़ दिखाकर पैसे लेते हैं, और उसका उपयोग गलत जगह करते हैं| सरकार ऐसे लोगों की जांच कर रही है ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके|

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार दे रही है इतनी सब्सिडी

  • यूपी के लखनऊ में, विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शारदा नगर और हरदोई रोड में गरीबों को सस्ते दाम और पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की है|
  • इस प्रक्रिया में, आपको घर खरीदने के लिए 30 जुलाई से 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
  • यदि आप निर्धारित समय-सीमा के तहत अपना आवेदन नहीं करते हैं, तो आपको योजना के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, और आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा|
  • इस योजना के तहत, सरकार द्वारा एक लॉटरी निकाली जाएगी और और लॉटरी में शामिल किए गए लोगों को 6 लाख़ 51 हजार रुपए के घरों के दाम में सरकार की तरफ से उम्मीदवारों को 5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है|
  • मतलब कि आप केवल 4 लाख 1 हजार रुपये के निवेश में शानदार स्कोर प्राप्त कर सकते हैं| आपको यह राशि तिमाही की 6 किस्तों में जमा करने का प्रावधान किया जाएगा|

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प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तें :

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको यूपी के लखनऊ का मूल निवासी होना चाहिए|
  • केवल उन्हीं लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, जिन्होंने अभी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं उठाया हो|
  • इसके अतिरिक्त लाभार्थी की वार्षिक आय कम से कम 3 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी अति आवश्यक है|
  • आपके पास पहले से ही खुद का पक्का मकान है, तो आपको इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा|
  • ऐसे गरीब लोग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा|

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए रजिस्टर कैसे करें

जो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक ऊपर दी गई पात्रता और शर्ते पूरा करते हैं वे इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं| इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करने के लिए आपको एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा| वहां से आप आवेदन फॉर्म भरने के बाद जरुरी दस्तावेज अपलोड कर के फॉर्म सबमिट कर दें| इस प्रकार आपका पंजीकरण सफल हो जाएगा, जिसके बाद सरकार लॉटरी निकालेगी|

केंद्र सरकार इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुँचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं| यदि आप भी अभी तक इस योजना से वंचित हैं, तो अभी तुरंत ही योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं| यदि आपको अभी भी इस योजना से सम्बंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप अपना सवाल निचे कमेंट बॉक्स मे पूछ सकते हैं|

पीएम आवास योजना हेल्प लाइन डेस्क

इस योजना के काम से संबंधित किसी भी सुझाव या समस्या के लिए, आप संपर्क कर सकते हैं

  • PMAYG तकनीकी हेल्पलाइन नंबर
    टोल फ्री नंबर: 1800-11-6446
  • मेल करें: support-pmayg@gov.in
  • PFMS तकनीकी हेल्पलाइन नंबर
    टोल फ्री नंबर: 1800-11-8111
  • मेल करें: helpdesk-pfms@gov.in
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