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PM Awas Yojana : घर बनाने के लिए कितना मिलेगा पैसा, सब्सिडी पाने के लिए क्या हैं शर्ते

Pradhan Mantri Awas Yojana :- नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के सभी गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं| इस पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार होम लोन के तौर पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया करवा रही है| अभी तक देश के करोड़ो गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं| केंद्र सरकार अभी भी सभी आवेदन करने वाले लोगों को इस योजना के तहत घर बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है|

केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है की आने वाले दो सालों मे देश के हर गरीब परिवार के पास अपना खुद का घर हो जिसमे वे बिना किसी परेशानी के अपना जीवन यापन कर सके| लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग है जिनके मन मे इस योजना को लेकर मिलने वाली सब्सिडी पर कई तरह के सवाल होते हैं जैसे की एक शख्स को इस योजना के तहत 2.67 लाख रुपये में से कितनी सब्सिडी मिलेगी| इस योजना के तहत दी जा रही सब्सिडी किन्हें मिलेगी, इसके लिए क्या शर्ते रखे गए हैं|

आपको बता दें इस योजना का लाभ उन्हें दिया जाता हैं जो गरीब परिवार और ग्रामीण इलाके मे रहने वाले हैं, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं हैं और जो रहने के लिए झोपड़ियों का इस्तेमाल कर रहें हैं और साथ ही साथ जो लोग राशन कार्ड धारक बीपीएल की सूची मे आते हैं तो इन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा| आइए जानते हैं इस योजना के तहत 2.67 लाख रुपये में से कितनी सब्सिडी मिलेगी|

प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू कि गई इस “पीएम आवास योजना” का मुख्य मकसद सभी गरीब देशवासियों को अपना स्वयं का घर दिलाना हैं| इस योजना के तहत देश के जो भी लोग पहली बार घर खरीद रहे है उन्हें होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती हैं| सभी देशवासियों को इस इस योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं|

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य आकर्षण इससे मिलने वाली सब्सिडी पर ही हैं, इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है| इस आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप सभी को सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण और शहरी आवास योजान के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है, वहां से आप सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं|

PM आवास योजना की सब्सिडी किन लोगों को मिलती है

प्रधानमंत्री आवास – ग्रामीण एवं शहरी योजना की सब्सिडी देने के लिए सरकार ने कुछ शर्ते रखी हैं, उए शर्ते इनकम स्लॉट पर आधारित हैं| यानि की इस योजना मे दी जाने वाली सब्सिडी का विभाजन अलग अलग आय के तिन समूहों को शामिल किया गया हैं, इन्ही तीनों समूहों के तहत लोन मुहैया करवाए जाते हैं| इस ग्रुप मे EWS, LIG और MIG शामिल हैं मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, लाइट इंकम ग्रुप और मीडियम इंकम ग्रुप हैं|

इस आवास योजना के मुताबिक सब्सिडी की रकम से आपके लोन की रकम घट जाती है और इस तरह आप पर ब्याज का बोझ कम हो जाता है| आपको बता दें 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखे गए हैं| जो भी आवेदक पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहता है, उन्हें इस इंकम ग्रुप्‍स की पात्रता पूरी करना जरूरी है|

किस इंकम ग्रुप को कितनी मिलती है सब्सिडी

अगर आपकी आय 6 लाख रुपये तक सालाना है तो 6 लाख रुपये के लोन पर 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी, जो कि 2.67 लाख रुपये तक की होगी| वहीं 12 लाख रु तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी|

इस तरह इस कैटगिरी के लोगों को 2.35 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी| 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी, इस तरह वह सब्सिडी के रूप में 2.30 लाख रुपये बचा सकेंगे।

सब्सिडी के फार्म में देनी होंगी ये जानकारियां

  • PMAY का लाभ लेने के लिए, आवेदक को NBFC (गैर-बैंक वित्तीय संस्थान) मे आवेदन करना होगा|
  • आपको यहां से प्राप्त फॉर्म में अपना विवरण भरना होगा|
  • इस जानकारी में, वार्षिक आय, निवेश, संपत्ति, सह-आवेदक, आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी|
  • आवेदक को अपना आधार नंबर और नाम भी दर्ज करना होगा|
  • इसकी सभी जानकारी सत्यापित होने के बाद फॉर्म भरा जा सकता है|
  • इस प्रकार आप सब्सिडी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं|

पीएम आवास योजना – हेल्प लाइन डेस्क

इस योजना के काम से संबंधित किसी भी सुझाव या समस्या के लिए, आप संपर्क कर सकते हैं

  • PMAYG तकनीकी हेल्पलाइन नंबर
    • टोल फ्री नंबर: 1800-11-6446
    • मेल करें: support-pmayg@gov.in
  • PFMS तकनीकी हेल्पलाइन नंब
    • टोल फ्री नंबर: 1800-11-8111
    • मेल करें: helpdesk-pfms@gov.in
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