PM Fasal Bima Yojana: नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार (Government of India) के द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी योजना चलाई जा रही है और सभी की जानकारी आपको इस न्यूज़ ब्लॉग पर दे दी जाती है. तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के बारे में और बताएँगे की कैसे इसके द्वारा किसानों को लाभ पहुचाया जा रहा है. आपको बता दें की अभी तक 14,000 करोड़ रुपये के फसल बीमा के दावे सामने आए हैं, जिनमें से अब तक 9,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है.
तो आप भी PM Fasal Bima Yojana का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा जिसकी पूरी जानकारी यहाँ पर इस आर्टिकल में दी जा रही है. मीडिया के अनुसार सबसे ज्यादा दावों का निपटारा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है. आपको बता दें की पहले PM Fasal Bima Yojana सभी किसान के लिए अनिवार्य था लेकिन अब इसे इच्छा के अनुसार कर दिया गया है.
ये सभी किसान के लिए फायदेमंद है और यही कारन है की ये जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ. अब यदि को किसान बीमा का प्रीमियम बैंक में जमा करेगा तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा अन्यथा नहीं. इस लिए जरुरी है की पहले आप इसके लिए अप्लाई करें और उसके बाद समय पर प्रीमियम जमा करें ताकि जब किसी वजह से फसल को नुकसान हो तो आपको घाटा न सहना पड़े.
सबसे जरुरी बात ये बता दें की इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख ३१ जुलाई है और इससे पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तभी इसका लाभ आपको दिया जायेगा. तो यदि आप भी खरीफ फसल के लिए बिमा करवाना चाहते हैं तो फॉर्म 31 जुलाई 2020 से पहले जरुर भर लें. जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते है वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें. गैर ऋणी किसान सी एस सी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं.
साथ ही आपको बता दें की इस वर्ष इस स्कीम में बड़ा बदलाव किया गया है जिसे आपको जरुर जानना चाहिए. अब इसे स्वैच्छिक कर दी गयी है यानि की अब जिनकी इच्छा है वो ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं. पहले जिन्होंने कर्ज लिया हुआ था उनके लिए ये अनिवार्य था लेकिन अब इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है. यदि आप इसके लिए बैंक में आवेदन देते हैं तो का बीमा प्रीमियम काटा जाएगा.
इस वर्ष खरीफ के लिए किसान द्वारा फसल बीमा का प्रीमियम बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई सुनिश्चित की गई है.
आप यदि PMFBY का लाभ उठाना चाहते हैं तो बुआई के 10 दिन के अंदर इसके लिए आवेदन करना होगा. इसके साथ ही ये भी जानना जरुरी है कि बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो. बुवाई से कटाई के बीच खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों व कीटों से हुए नुकसान की भरपाई. खड़ी फसलों को स्थानीय आपदाओं, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान की भरपाई. फसल कटाई के बाद अगले 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलों को बेमौसम चक्रवाती बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से हुई क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर क्षति का आकलन कर बिमा कंपनी भुगतान करेगी.
आपको बता दें कि खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम आपको भुगतान करना होगा इस योजना का लाभ उठाने के लिए. PMFBY की तहत कॅमर्शियल और बागवानी फसलों को भी बिमा दी जाती है लेकिन इसके लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.
यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी उसकी लिस्ट निचे दी गयी है. किसान की एक फोटो, आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, खेत का, खसरा नंबर, खेत में फसल का सबूत देना होता है.
इस प्रकार जब इसके लिए फॉर्म भर देते हैं और आपके फसल को नुकसान हो जाता है तो किसान क्लेम हेतु बीमा कम्पनी के टोल-फ्री नम्बर 18002005142 या फिर 1800120909090 पर या बीमा कंपनी और कृषि विभाग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं.
जो भी देश के इच्छुक लाभार्थी किसान इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, निचे दिये गये स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं :-
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