Pradhan Mantri Kharif Fasal Bima Yojana :- प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के लाभ लेने वाले किसानों के लिए केंद्र सरकार एक और मौका दे रही हैं अब खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 कर दी गई हैं| जो भी प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे सभी जल्द से जल्द 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं| वे ऋणी किसान जो बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं, वे अपनी बैंक शाखा को अंतिम तिथि से पहले लिखित रूप में 7 दिन पूर्व सूचित करें| जो भी भारतीय किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वे सभी गैर ऋणी किसान सीएससी, बैंक, एजेंट या बीमा पोर्टल पर स्वयं फसल बीमा कर सकते हैं|हमने यहाँ आपके सुविधा के लिए pmfby.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आप सभी के साथ शेयर की हैं|
जैसा की आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के माध्यम से बेमौसम बारिश या अत्यधिक वर्षा के कारण फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है| मौसम में अचानक बदलाव या मानसून के दौरान, कई किसानों की गाढ़ी कमाई एक पल में बर्बाद हो जाती है| किसानों की इसी समस्या को देखते हुए, भारत सरकार ने इस प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया|
भारत केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी का कहना हैं की इस प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के अंतर्गत ओले पड़ना, जमीन धसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग से नुकसान पर खेतवार नुकसान का आंकलन कर भुगतान किया जाता है| जो भी किसान इस योजना के लिए पंजीकृत होंगे, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा|
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं में फसलों को नुकसान होने की स्थिति में सभी किसानों को मुआवजा देने के लिए वर्ष 2016 मे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ की शुरुआत की हैं| प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के तहत सभी किसानों को बुआई के दस दिन के अन्दर, PMFBY के लाभ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा| सरकार निचे दिये कुछ कारणों की वजह से सभी किसानों को फसल बिमा का लाभ देती हैं|
प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना का लाभ देने के लिए निश्चित जोखिमों के सही होने पर ही पंजीकृत किसानो को इस योजना का लाभ दिया जाता हैं| निचे आप सरकार द्वारा जारी किये गये जोखिमों के तहत मिलने वाले भुगतान की लिस्ट देख सकते हैं|
प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के तहत खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देना पड़ता है| प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमा कवर भी प्रदान करती है| इसमें किसानों को 5% प्रीमियम देना होता है|
जो भी देश के इच्छुक लाभार्थी किसान इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, निचे दिये गये स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं :-
यदि आप फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तो आप अपने आवेदन की स्तिथि की भी जाँच कर सकते हैं, आवेदन की स्तिथि की जाँच करने के लिए निचे दिये गये स्टेप्स फॉलो करें :-
किसान बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर 18002005142 या 1800120909090 पर संपर्क कर सकते हैं या दावे के लिए बीमा कंपनी और कृषि विभाग के विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं| इसके लिए 72 घंटे का समय निर्धारित है|
इस प्रकार आप सभी प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|यहाँ हमने फसल बिमा योजना की पुरी जानकारी उपलब्ध कराई हैं|हमें उम्मीद हैं, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी| यदि आपको अभी फसल बिमा योजना के सम्बन्ध मे कोई जानकारी चाहिये तो आप अपना सवाल निचे कमेंट बॉक्स मे पूछ सकते हैं|
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