Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana :- नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हजार रुपये की छठी क़िस्त सभी लाभार्थी किसानों के खाते मे भेज दी गई हैं| आप सभी किसान जानते होंगे की इस पीएम किसान योजना के तहत देश के सभी योग्य किसानों के खाते मे केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं| यह 6 हजार रुपये किसानों के खाते मे 3 किस्तों मे भेजी जाती है|
अब जैसा की सरकार कि इस पीएम किसान योजना के दो वर्ष पुरे हो चुके हैं और सभी पंजीकृत किसानों के खाते मे छह क़िस्त के पैसे भेजे जा चुके हैं| इसके बाद काफी किसान इस बात को लेकर परेशान हैं की क्या वह इस योजना का फायदा और लाभ उठा सकते हैं या नहीं| केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी पुरी जानकारी यहाँ इस पोस्ट मे दी गई हैं|
यदि आप भारत के किसान हैं और खेती करते हैं लेकिन अभी तक आपने PM Kisan Yojana का लाभ प्राप्त नहीं किया हैं, तो आज के इस पोस्ट मे आप सभी को इस योजना से जुड़े नियम और शर्तों के बारे मे जानकारी दी गई है, जिसके बाद आप इस योजना मे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं| आइए जानते हैं की क्या शर्ते पुरी होने पर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
देश के सभी किसानों को यह जानकारी बेहद खुशी होगी की इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल चुका हैं| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा की पीएम किसान योजना के तहत बिहार के करीब 75 लाख किसनों के खाते मे 6,000 रुपये भेजे गए हैं| इसके साथ ही अब तक करीब 6 हज़ार करोड़ रुपए बिहार के किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं|
पीएम नरेन्द्र मोदी ने ये भी कहा की इस योजना के अंतर्गत अभी भी करोड़ों किसानों को जोड़ा जाना बाकी हैं| जिसके लिए पीएम किसान योजना के ऑफिसियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जा रहा हैं| सभी पात्र किसानों को योजना से जुड़े नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, जिसके बाद वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई “पीएम किसान योजना” का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता हैं जो इस योजना से जुड़े नियमों और शर्तों का पालन करते हैं| यहाँ निचे हमने पीएम किसान योजना क लाभ उठाने के लिए योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान की है :-
1 . आपका नाम खेत होना चाहिए
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए, किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए| यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है, तो वह लाभार्थी नहीं होगा, भले ही खेत उनके पिता या दादा के नाम पर हो, पीएम किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं|
2 . छोटे और सीमांत परिवारों को लाभ
दिशानिर्देश छोटे और सीमांत किसानों को किसान परिवारों के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार दो हेक्टेयर या उससे कम की सामूहिक खेती योग्य भूमि होती है|
3 . इन किसानों को लाभ नहीं मिलता
यदि कोई कृषि भूमि का मालिक है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त हो गया है, तो वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है| इसके अलावा, पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है|
4 . 10000 से अधिक पेंशन पाने वालों को लाभ नहीं मिलता है
अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10 हजार रुपये महीने से अधिक की पेंशन मिलती है, तो वह इस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकता है| आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा|
अगर किसानों के पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कोई प्रश्न है, तो वे सीधे टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि 011-23381092 है या pmkisan-ict@gov.in पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं|
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