Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan :- भारत सरकार ने देश के लोगों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही अच्छी “पीएम श्रम योगी मानधन योजना” की शुरुआत की हैं| यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए PM-SYM योजना की शुरू की गई हैं| इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को 60 वर्ष की उम्र पुरी के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान करेगी| आज के इस पोस्ट मे आप सभी को इस योजना के बारे मे पुरी जानकारी प्रदान की गई हैं|
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगार जो घर-आधारित कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा वर्कर, कॉबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशरमेन, रिक्शा चालक, भूमिहीन श्रमिक, खुद-अकाउंट वर्कर, कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं उन सभी को इस योजना मे शामिल किया जायेगा| इस योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे इसकी पुरी प्रक्रिया आप सभी के साथ निचे शेयर की गई हैं|
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना आवेदन
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के उन नागरिकों को शामिल किया जायेगा, जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता हो| उन सभी श्रमिक नागरिकों को इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र होने पर हर महीने 3 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी| देश के जिन नागरिकों का मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है और 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के हैं, वे सभी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
सरकार की तरफ से मेड, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और मजूदर के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM Scheme) शुरू की गई हैं| आपको बता दें इस योजना के तहत सभी लाभार्थिओं को 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी| और यदि पेंशन मिलने से पहले ही लाभार्थीं की मृत्यु हो जाती हैं तो पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा उसके जीवनसाथी को सहायता राशी मे प्रदान की जायेगी|
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, योजना के तहत सरकार 36 हजार रुपये सालाना पेंशन देती है। जिससे आप आसानी से अपने खर्चों का प्रबंधन कर सकते हैं| देश में 42 करोड़ से अधिक लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उनके पास योजना का लाभ उठाने का मौका है| अब तक लगभग 64.5 लाख लोगों ने योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया है|
कौन बन सकता है स्कीम का हिस्सा?
- व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता हो.
- उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो.
- मासिक आमदनी 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो.
- किसी दूसरी पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा.
PM-SYM की विशेषताएं:
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
- न्यूनतम बीमित पेंशन: पीएम-एसवाईएम के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम रु 3000 / – प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी|
- पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है|
- यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से मृत्यु हो गई है (60 वर्ष की आयु से पहले), तो उसका / उसके पति को नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने या प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा|
- अगर कर्मचारी का पहले से EPF/NPS/ESIC खाता है या आयकर का भुगतान करता है तो वह इस योजना का सदस्य नहीं बन सकता|
योजना का लाभ लेने के लिए योगदान कितना करना होगा?
योजना में आयु के अनुसार योगदान किया जाता है| सदस्य जितना छोटा होगा, उसका योगदान उतना ही कम होगा, अगर कोई 18 साल की उम्र में योजना में शामिल होगा, तो उन्हें 55 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे|
इसी तरह 29 साल की उम्र में 100 रुपये और 40 साल की उम्र में 200 रुपये देने होंगे| यह राशि 60 वर्ष की आयु तक जमा करनी होगी| जितनी प्रीमियम जमा की जाएगी, उतनी ही राशि सरकार द्वारा सदस्य के नाम पर जमा की जाएगी|
आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरुरत होगी
- आधार कार्ड
- IFSC के साथ सेविंग बैंक अकाउंट/जन-धन अकाउंट
- वैलिड मोबाइल नंबर
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए खाता कैसे खोलें ?
जो भी देश के इच्छुक लाभार्थी प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं वे सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक PM-SYM योजना में अनआर्गनाइज्ड क्षेत्र के लोग खाता खोल सकते हैं|
आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर इस PM-SYM योजना के लिए खाता खोल सकते हैं| CSC के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ब्रांच, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC), EPFO या लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन किया जा सकता है|
यह सुविधा PM-SYM वेब पोर्टल पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं या आधार संख्या / बचत बैंक खाते / जन-धन खाता संख्या का स्व-प्रमाणन के आधार पर उपयोग करके मोबाइल ऐप और स्व-रजिस्टर डाउनलोड कर सकते हैं|
अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का पता लगाने के लिए इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं :- यहाँ क्लिक करें
अंतिम शब्द
यहाँ हमने प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बारे मे पुरी जानकारी प्रदान की हैं| आप ऊपर बताये गये तरिके के अनुसार PM-SYM योजना के तहत अपना खाता खोल सकते हैं| यदि आपको अभी भी इस योजना के बारे मे कोई जानकारी चाहिये तो आप निचे दिये गये नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर निचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं|
PM-SYM कस्टमर केयर नंबर :- 1800 267 6888