Pravasi Swarojgar Yojana Form UK:- उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य मे वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत ही अच्छी “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” लेकर आई हैं| उत्तराखंड के जो भी प्रवासी मजदुर कोरोना वायरस लॉक डाउन मे अपने घर वापस लौटे हैं उन सभी को इस योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराया जायेगा| यह योजना उन सभी प्रवासी मजदूरों के लिए फायदेमंद सावित होने वाली हैं जिनका रोजगार लॉक डाउन के कारण छीन चुका हैं| इस योजना के तहत दिये जा रहे लोन से वे सभी उधमशील यूवाओं अपना खुद का उद्योग आरम्भ कर सकते हैं|
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिये जा रहे लोन राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य शैडयूल्ड बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जायेगा| तो यदि आप भी Covid-19 के कारण उत्तराखंड राज्य वापस आयें हैं तो जल्द से जल्द इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं| आज के इस पोस्ट मे हमने “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज़ आदि प्रदान कर रहे हैं| प्रवासी स्वरोजगार योजना की पुरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें|
उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020 रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को फिर से रोजगार प्रदान करने के लिए लोन मुहैया कर रही हैं| इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले सभी नागरिकों को विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा| एमएसएमई नीति के अनुसार, श्रेणी ए में मार्जिन मनी के लिए अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी में 20% और सी एंड डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15% तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी|
उत्तरखंड के जो भी प्रवासी मजूदर अपने राज्य वापस आयें हैं और रोजगार की तलाश मे हैं वे सभी इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं| लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा| इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र अथवा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों समेत जमा करवाना पड़ेगा|
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 ओवरव्यू
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उधम विभाग के नियंत्रणाधीन उधोग निदेशालय , उत्तराखंड नोडल विभाग द्वारा किया जायेगा और जिला स्तर पर जिला उधोग केंद्र द्वारा किया जायेगा|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
आरम्भ किया गया | मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत |
लाभार्थी | राज्य के प्रवासी मजदूर |
उद्देश्य | प्रवासी मजदूरों को लोन उपलब्ध कराना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://doiuk.org/ |
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य
पुरे भारत मे कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉक डाउन लगा दिया गया हैं| जिसके कारण दुसरे राज्यों मे बहुत सारे प्रवासी मजदुर किसी दुसरे राज्य मे फसें हुयें हैं और उन्हें उन्हें श्रमिक ट्रेनों की मदद से धीरे धीरे अपने घर वापस लाया जा रहा हैं| मजदूरों के वापस आने के बाद अपने परिवार के रहन सहन के लिए कोई रोजगार नहीं हैं इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तराखंड के राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” की शुरुआत की हैं|
स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बैंक से प्रवसि मजदूरों को अपना खुद का रोजगार करने के लिए लोन मुहैया कराया जायेगा| जिससे वह अपना रोजगार शुरू करके अपने और अपने परिवार का भरना पोषण कर सके| इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के प्रवासी मजदूरों को आत्मनर्भर और सशक्त बनाना है|
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लाभ
- इस योजना का लाभ उत्तराखंड में आने वाले प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा|
- राज्य के प्रवासी मजदूरों को सरकारी बैंकों के माध्यम से अपने स्वयं के उद्योग शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना के तहत, विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये होगी और सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख होगी|
- मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य के उद्यमी और प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी|
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को आवेदन करना होगा।
- मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के प्रचार के लिए, सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना के बारे में जानकारी गांवों में भेजी जाए ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें|
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 की पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए|
- शैक्षणिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है|
- लोन के लये चयन ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा|
- आवेदक ने पहले पिछले 5 वर्षों के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होगा।
- अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और PwD के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी|
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें ?
जो भी उत्तराखंड के निवासी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं वे सभी निचे दिये गये स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :-
- सबसे पहले उत्तरखंड राज्य सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें|
- ऑफिसियल वेबसाइट => यहाँ क्लिक करें
- इसके होम पेज पर “न्यूज़ एंड इवेंट्स” सेक्शन के अन्दर Mukhmantri Swarojgar Yojna के लिंक पर क्लिक करें|
- वहां से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें|
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म मे पूछी गई सभी जानकारी नाम , पिता /पति का नाम, जन्मतिथि आदि भरनी होगी|
- सभी जानकारी भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज अपलोड करके नजदीकी सरकारी बैंक मे फॉर्म जमा कर दें|
- इस प्रकार आप सभी ऑनलाइन स्वरोज्गत योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं|
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें?
जिन उत्तराखंड नागरिकों के पास ऑनलाइन आवेदन करने का साधन नहीं हैं वे सभी निचे दिये गये स्टेप्स को फॉलो कर ऑफलाइन भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं :-
- सबसे पहले, आपको किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों में जाना होगा|
- बैंक में जाने के बाद, आपको उस अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन पत्र लेना होगा|
- आवेदन पत्र लेने के बाद, आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, आधार, मोबाइल आदि को भरना होगा|
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा|
- इसके बाद, आपको उस बैंक से आवेदन फॉर्म जमा करना होगा, जहां से आपने फॉर्म लिया था|
- फॉर्म जमा करने के बाद, आपका फॉर्म बैंक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा|
- सत्यापन के बाद आपको ऋण प्रदान किया जाएगा|
इस तरह आप सभी उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं| यहाँ इस पोस्ट मे इस योजना से जुडी पुरी जानकारी प्रदान की गई हैं, हमें उम्मीद हैं आपके लिए यह जानकारी लाभदायक सावित होगी|
यदि आपको अभी भी इस उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध मे जानकारी चाहिये तो निचे दिये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे इस योजना के बारे मे पूछ सकते हैं|