Vidhwa Pension Yojana Online Form :- यदि आप विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं या अपने आवेदन की स्तिथि जाँच करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इन दोंनो की प्रक्रिया साझा की गई हैं| आपको बता दें भारत मे लगभग सभी राज्यों द्वारा अपने राज्य के विधवा / निराश्रित महिलाओं को जीवन यापन करने के लिए पेंशन के रूप से आर्थिक मदद प्रदान की जाती हैं| इस योजना के तहत सभी राज्य सरकारों द्वारा विधवा महिलाओं को हर मुमकिन मदद पहुचाने के लिए शुरू की गई हैं| इस योजना मे पंजीकृत विधवा महिलाओं के बैंक खाते मे प्रति माह पेंशन के रूप मे कुछ राशी दी जाती हैं| यहाँ आपको सभी राज्यों द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना के बारे मे जानकारी प्रदान की गई हैं|
देश के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई हैं| इस योजना के इस योजना के माध्यम से गरीब, निराश्रित विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा|
यदि आप भी इस विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत तय किये गये पात्रता को पूरा करना होगा, इस पोस्ट मे सभी राज्यों के विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरने की जानकारी प्रदान की गई हैं| विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म कैसे भरे और आवेदन फॉर्म की स्तिथि कैसे जाँच करें उसके बारे मे भी पुरी जानकारी प्रदान की गई हैं|
विधवा पेंशन योजना स्टेट वाइज 2020-21
विधवा पेंशन योजना प्रत्येक राज्य सरकार की ओर से एक अच्छा प्रोत्साहन योजना हैं| इस योजना के माध्यम से पति के मृत्यु के बाद विधवा हो चुकी बेसहारा महिला को भरन पोषण के लिए के लिए मासिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता हैं| राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इस राशी का उपयोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं| निचे हमने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे मे जानकारी प्रदान की हैं|
विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य हैं, क्योंकि सरकार द्वारा दी जा रही हैं आर्थिक सहयता राशी लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते मे ट्रान्सफर किया जायेगा| राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही राशी भले ही कम हो लेकिन जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत हैं| निचे हमने कुछ राज्यों के द्वारा चलाई जा रही हैं विधवा पेंशन योजना के बारे मे पुरी जानकारी शेयर की हैं|
विधवा पेंशन योजना 2020-21 ओवरव्यू
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना 2020-21 |
शुरू किया गया | राज्य सरकारों द्वारा |
लाभार्थी | बेसहारा विधवा / निराश्रित महिला |
उद्देश्य | विधवाओं को वित्तीय राशी उपलब्ध कराना |
लाभ | भरण- पोषण के लिए आर्थिक मदद |
उम्र | 18 से 60 वर्ष की विधवा |
आर्टिकल श्रेणी | राज्य सरकारी विधवा योजनाएं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन स्कीम
यह इंद्रा गाँधी विधवा पेंशन स्कीम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया हैं| इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद पहुचाया जाता हैं| सभी विधवा महिलाएं जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है, उन्हें 300 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है| विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है|
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत, अपने पति की मृत्यु के बाद निराश्रित विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए काम किया जाएगा| उन सभी विधवा महिलाओं को ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के बाद इस योजना के माध्यम से आवेदन करने का लाभ दिया जाएगा| इस योजना के तहत, केवल बीपीएल परिवार की विधवा महिलाएं आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकती हैं|
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के विधवा महिलाओं के लिए “निराश्रित विधवा महिला पेंशन योजना” की शुरुआत की हैं| इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष तक की आयु तक की केवल उन पात्र विधवा महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं| उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के हर विधवा महिलाओं के बैंक खाते मे 300 रूपये प्रति महीने देती हैं|
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के विधवा महिलाओं को लाभ लेने के लिए आवेदन हेतु एक अलग ऑफिसियल पोर्टल की शुरुआत भी कि गई हैं| इस ऑफिसियल पोर्टल के माध्यम से सभी विधवा महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| आप इस ऑफिसियल पोर्टल (sspy-up.gov.in/) की सहायता से ऑनलाइन मोड में पेंशन प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं|
दिल्ली विधवा पेंशन योजना
विधवा महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है| इस पेंशन योजना के तहत, निराश्रित महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद 25,00 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है| विधवा पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य रखरखाव के लिए निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करना है|
गुजरात विधवा सहाय योजना
गुजरात विधवा सहाय योजना के तहत, लाभार्थी महिला को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत हर महीने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है| इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए, राज्य की कोई भी विधवा महिला अंतिम तिथि से पहले विधवा सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकती है| इसके लिए आप किसी भी लोक सेवा केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं|
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना शुरू की है| इस योजना के तहत, राज्य सरकार अपने पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करेगी| यह पेंशन राशि विधवा महिलाओं को रखरखाव और जीवन सुधार के उद्देश्य से प्रदान की जाती है|
योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता
विधवा महिला पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक पहल है| सभी राज्यों को अपने राज्यों की विधवाओं के लिए एक ही योजना शुरू की है| यहाँ हमने इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान की है| इस योजना का लाभ पाने के लिए यहाँ पात्रता मानदंड बतलाई गई हैं :-
- केवल विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकते हैं|
- एक महिला की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिये|
- यदि पति के मृत्यु के बाद महिला ने दुबारा विवाह किया हो तो वह महिला लाभ नहीं उठा सकते हैं|
- विधवा महिलाओं के बच्चे वयस्क नहीं होने चाहिये|
- हर पंजीकृत विधवा महिलाओं के बैंक खाते मे प्रति माह पेंशन के रूप मे कुछ राशी दी जायेगी|
- इसके साथ ही निराक्षित महिलाओं को भी अपने राज्य की खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन के लिए फॉर्म भर सकते हैं|
विधवा महिला पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें ?
यदि आप या आपकी कोई ज्ञात महिला उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करती है तो उसे सरकारी योजना के लिए आवेदन करना चाहिए| आप सरकार द्वारा शुरू की गई ऑफिसियल पोर्टल की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :-
- सबसे पहले खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें|
- इसके होम पेज पर आपको “विधवा पेंशन योजना” के आप्शन पर क्लिक करना है|
- इसके बाद आप दुसरे पेज पर चले जाओगे, जहाँ आपको अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करना है|
- क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा|
- इस फॉर्म मे आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण और पति / पत्नी की मृत्यु विवरण भरना होगा|
- फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देने होंगे|
- और फिर अंत मे सबमिट बटन पर क्लिक कर दे|
- इस प्रकार आप सभी विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं|
विधवा पेंशन योजना 2020-21 ऑनलाइन आवेदन स्थिति कैसे जांचे ?
आप सभी आवेदन फॉर्म भरने के बाद, अपने आवेदन फॉर्म की स्तिथि की जाँच भी कर सकते हैं|निचे बताये गये तरिके के अनुसार आप सभी आवेदन की स्तिथि जाँच कर सकते हैं :-
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा|
- अब इसके होम पेज पर यूजरनाम और आईडी की मदद से लॉग इन कर लेना है|
- लॉग इन करने के बाद उस पेज पर आपको “अपने आवेदन की स्थिति पता करें” के आप्शन पर क्लिक करना हैं|
- अब आप एक दुसरे पेज पर चले जाओगे, वहां आपको पंजीकरण संख्या और खाता संख्या दर्ज करनी है|
- इसके बाद, कॅप्टचा कोड भरते हुए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना हैं|
- आपके आवेदन की स्तिथि सामने होगी|
विधवा पेंशन योजना वेबसाइट सूची {State Wise}
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