Internet Banking Tips :- नमस्कार दोस्तों, जैसा की हम सभी जानते हैं इन्टरनेट बैंकिंग ने हमारे बैंक से जुड़े कामकाज को बहुत आसान बना दिया हैं| अब हमारे देश मे ज्यादातर लोग गलत बैंक खाते मे गलती से ट्रान्सफर कर दिए पैसे कर देते हैं| इस सुविधा की मदद से समय की भी बचत होती हैं और यह सुरक्षित भी माना जाता हैं| ऑनलाइन बैंकिंग जितना हमारे जिंदगी को आसन बनाया हैं उससे ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरुरत हैं|
इस ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफार्म पर एक भूल हमें काफी भारी जाती हैं| यदि आप भी इस इन्टरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं और यदि आपने गलती से किसी दुसरे के बैंक खाते मे पैसे भेज दिए हैं तो अब आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं, बस आपको हमारे बताए गए ये तरिके अपनाने होंगे| ऐसे बहुत से केस सामने आते हैं जिसमे गलत बैंक खाते मे गलती से पैसे ट्रान्सफर कर दिए जाते हैं| जिसके बाद उन्हें समझ नहीं आता की वे क्या करें और क्या नहीं|
इसी गलती को सुधारने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने इस तरह के गलतियों के लिए गाइडलाइन बनाई हुई हैं| इस गाइडलाइन के अनुसार ऐसी गलित होने पर बैंक और ग्राहक को इस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा| यह गाइडलाइन क्या हैं इसके बारे मे पुरी जानकारी निचे शेयर की जा रही हैं|
गलत बैंक खाते मे गलती से कर दिए पैसे ट्रान्सफर तो करे ये काम
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी ग्राहक ने गलती से किसी दुसरे के बैंक खाते मे पैसे ट्रान्सफर कर दिए तो सबसे पहले उस व्यक्ति को उस बैंक को सूचित करना होगा जिसमे उसका खाता हैं| आपके सूचित करने के बाद बैंक उस व्यक्ति से बात करेगा जिसके बैंक मे आपने गलती से पैसे ट्रान्सफर किए हैं|
इसके बाद उस व्यक्ति के सहमती के बाद आपके पैसे उसके अकाउंट से काट लिए जाएंगे| वहीं ऐसा भी मामला सामने आता हैं जब पैसा पैसा रिसीव करने वाला व्यक्ति अपने खाते से पैसे काटने के लिए मना कर देता हैं| ऐसे मे आप सभी को निचे बताए गए तरिके अपनाने होंगे, जिसके बाद आपको अपने पैसे मिल जाएंगे|
अगर रिसीवर पैसे लौटाने से मना कर दें तो करें ये काम
अगर आपके द्वारा गलती से भेजे गए पैसे रिसीवर बैंक के कहने पर भी वापस लौटाने से मना कर देता हैं तो ऐसे मे आपके पास यह भी अधिकार हैं की आप उसके खिलाफ कोर्ट मे लीगल एक्शन ले सकते हैं| हालाँकि गलती से ट्रान्सफर हुए पैसे वाले मामलों मे रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता हैं|
लेकिन ऐसे कई रिसीवर भी होते हैं जो बैंक के कहने पर भी पैसे लौटाने को तैयार नहीं होते, आप ऐसे रिसीवर के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं| इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट मे जाकर एफ़ाईआर कर सकते हैं| जिसके बाद वह आपके पैसे लौटा सकता हैं|